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बठिंडा में प्रेगाबालिन कैप्सूल की बिक्री पर रोक

UB News Network
Last updated: फ़रवरी 14, 2026 7:02 अपराह्न
By : UB News Network
Published on : 2 महीना पहले
बठिंडा में प्रेगाबालिन कैप्सूल की बिक्री पर रोक
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बठिंडा.

बठिंडा में दवाई पर बैन लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बठिंडा राजेश धीमान ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बठिंडा जिले में प्रेगाबालिन कैप्सूल और टैबलेट (75 mg से ज्यादा के फॉर्मूलेशन) की स्टॉकिंग और बिक्री पर रोक लगा दी है।

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि कोई भी होलसेलर, रिटेलर, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर का मालिक, अस्पतालों में फार्मेसी या कोई भी दूसरा व्यक्ति बिना ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के प्रेगाबालिन 75 mg नहीं बेचेगा। बेचने वालों को खरीद और बिक्री का सही रिकॉर्ड रखना होगा। उन्हें ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन स्लिप और केमिस्ट, रिटेलर का नाम, बिक्री की तारीख, बेची गई टैबलेट की संख्या के साथ एक स्टाम्प लगाना होगा। सभी तरह की बिक्री सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के आधार पर ही की जाएगी। वे यह भी पक्का करेंगे कि बांटी जा रही टैबलेट, कैप्सूल की संख्या प्रिस्क्रिप्शन पीरियड से ज़्यादा न हो। इसी आदेश में, बठिंडा सिविल अस्पताल में चल रहे डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी के मेडिकल स्टोर की बिक्री में ढील दी गई है।

रेड क्रॉस सेक्रेटरी यह पक्का करेंगे कि सभी फॉर्मूलेशन की प्रीगाबेलिन की खरीद और बिक्री का सही रिकॉर्ड रखा जाए और इस ऑर्डर के बाकी ऑर्डर का पालन किया जाए। इस ऑर्डर का उल्लंघन करने पर इंडियन पीनल कोड 2023 के सेक्शन 223 के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। ये ऑर्डर 9 अप्रैल 2026 तक लागू रहेंगे।

दरअसल इस कैप्सूल का इस्तेमाल नशे के लिए किए जाने का पता चला। प्रशासन को पता चला कि मेडिकल स्टोरों में इसकी खुलेआम बिक्री हो रही है। डीसी के आदेश के बाद अब अगर किसी मेडिकल स्टोर ने बिना डॉक्टरी पर्ची के प्रीगाबालिन 75 कैप्सूल बेचा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।

पुलिस का कहना है कि उनके पास इनपुट थे कि नशे के लिए इसका यूज हो रहा है। मगर, NDPS एक्ट में यह अपराध न होने की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती थी। कई जगहों पर नशा छुड़ाओ कमेटी ने भी नशेड़ियों से ये कैप्सूल पकड़े लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती थी।

अब डीसी के आदेश के बाद कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं बठिंडा कैमिस्ट एसोसिएशन ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे संगठन का कोई मेंबर नशा बेचेगा तो उसकी मदद नहीं की जाएगी।

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