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चंडीगढ़ में बिजली बिलों को लेकर नया नियम लागू

UB News Network
Last updated: जनवरी 22, 2026 2:57 अपराह्न
By : UB News Network
Published on : 3 महीना पहले
चंडीगढ़ में बिजली बिलों को लेकर नया नियम लागू
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चंडीगढ़.

चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (सीपीडीएल) ने शहर के घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिलिंग चक्र में बड़ा बदलाव करते हुए अब हर महीने बिल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 19 जनवरी से प्रभावी इस फैसले के साथ लंबे समय से चली आ रही द्वि-मासिक (दो महीने में एक बार) बिलिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।

संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जेईआरसी) के दिशा-निर्देशों के तहत लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उपभोक्ताओं को एक साथ भारी बिलों के बोझ से बचाना और बिलिंग प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना है। कंपनी का मानना है कि अब निवासी हर महीने मीटर रीडिंग और खपत का सटीक हिसाब रख सकेंगे। इससे घरेलू बजट बिगड़ने का जोखिम कम होगा। सीपीडीएल के अनुसार यह बदलाव बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और नई तकनीक को अपनाने का हिस्सा है।

इस प्रणाली से न केवल मीटर रीडिंग में शुद्धता आएगी, बल्कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा भी तेजी से हो सकेगा। कंपनी ने स्पष्ट किया कि मासिक बिलिंग से उपभोक्ताओं को बिल भुगतान में सुविधा होगी और वे मोबाइल के माध्यम से भी डुप्लीकेट बिल प्राप्त कर सकेंगे।

व्हाट्सएप नंबर 9240216666 पर करें बिजली संबंधी शिकायत
बिजली से संबंधित किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए 24 घंटे संचालित कॉल सेंटर नंबर 19121 या व्हाट्सएप नंबर 9240216666 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, सीपीडीएल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से भी सेवाएं ली जा सकती हैं। शहर में स्थित 14 शिकायत केंद्र और 10 सब-डिवीजन कार्यालय भी उपभोक्ताओं की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कंपनी ने लोगों को सतर्क किया है कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी या ओटीपी किसी के साथ साझा न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। सीपीडीएल ने इस सुधार के माध्यम से चंडीगढ़ में बिजली वितरण प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाने का दावा किया है।

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