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शासकीय कार्यालयों में बगैर वैध दस्तावेज के वाहन नहीं चल सकेंगे, सरकार का बड़ा फै

UB News Network
Last updated: जनवरी 8, 2026 9:43 पूर्वाह्न
By : UB News Network
Published on : 4 महीना पहले
शासकीय कार्यालयों में बगैर वैध दस्तावेज के वाहन नहीं चल सकेंगे, सरकार का बड़ा फै
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शासकीय कार्यालयों में बगैर वैध दस्तावेज के वाहन नहीं चल सकेंगे

दुर्घटना में क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने सरकार का बड़ा फैसला
बीमा, फिटनेस व परमिट अनिवार्य
परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश

भोपाल 

मध्यप्रदेश शासन के परिवहन विभाग ने शासकीय विभागों, निगमों एवं निकायों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए अनुबंधित किए जाने वाले वाहनों के संबंध में नवीन निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार अब बगैर वैध दस्तावेजों के किसी भी वाहन को शासकीय कार्यालयों में उपयोग में नहीं लिया जाएगा।

शासकीय विभागों द्वारा सीधे अथवा निजी एजेंसियों के माध्यम से उपयोग में लाए जाने वाले मालवाहक एवं यात्री वाहनों के सभी वैधानिक दस्तावेज अनुबंध से पूर्व और वाहन उपयोग की संपूर्ण अवधि के दौरान वैध होना अनिवार्य होगा। साथ ही, विभागों को भुगतान से पहले भी इन दस्तावेजों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

परिवहन विभाग ने यह भी निर्देश दिये है कि खनिज अथवा अन्य सामग्री के परिवहन के लिये जारी की जाने वाली अनुमति संबंधित वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुबंधित वाहनों द्वारा नियमानुसार मोटरयान कर का भुगतान किया गया होना चाहिए।

ई-मेल से  भीप्राप्‍त कर स‍कते हैं मार्गदर्शन

सभी विभागों, निगमों एवं निकायों को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे अपने यहां अनुबंधित अथवा एजेंसियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे वाहनों के संबंध में परिवहन आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ई-मेल आईडी [email protected] पर पत्र प्रेषित किया जा सकता है।

 

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